दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने को जमानत दे दी है। यह फैसला कोर्ट द्वारा 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद आया है। केजरीवाल को इस साल 26 जून को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अब उन्हें करीब छह महीने बाद रिहा किया जाएगा।
156 दिन बाद जेल से रिहा होंगे
अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला मामले में आखिरकार 156 दिन बाद जेल से रिहा होंगे सुप्रीम कोर्ट ने 156 दिन बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है अब वह जेल से बाहर आ जाएंगे।
शराब घोटाला मामला: क्या है पूरा घटनाक्रम?
इस मामले की शुरुआत दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के खिलाफ उठे विवादों से हुई थी। केजरीवाल और उनकी सरकार पर आरोप था कि उन्होंने नीति में बदलाव कर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया और इसके बदले में आर्थिक लाभ लिया। सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की और जून में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: गिरफ्तारी अवैध नहीं, फिर भी जमानत मंजूर
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी। लेकिन कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपों की जांच चल रही है और गिरफ्तारी के बाद से ही अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में थे। कोर्ट ने यह भी देखा कि गिरफ्तारी के दौरान सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। हालांकि, अब उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है।
आम आदमी पार्टी ने सत्य की जीत बताया
इस जमानत के फैसले को आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे न्याय की जीत बताया।
इन शर्तें पर मिली जमानत
- अरविंद केजरीवाल जमानत के दौरान अपने सरकारी कार्यालय नहीं जा सकते और न ही किसी आधिकारिक फ़ाइल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।
- उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय जाने की अनुमति नहीं है।
- केजरीवाल इस मामले पर कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।