Freedom of speech: क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया पर एक छोटी सी टिप्पणी कितना बड़ा असर डाल सकती है। सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना आज के दौर में अपनी राय व्यक्त करने का सबसे आसान तरीका बन गया है। आजकल हम सोशल मीडिया पर हर एक व्यक्ति के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं चाहे वह पॉलिटिशियन हो एक्टर्स हो चाहे वह कोई आम इंसान हो। चाहे कोई सेलिब्रिटी अपने फोटो डाले या अपनी निजी राय रखे हम अपना विचार उसे जरूर कमेंट करते हैं।
लेकिन आजकल यह भी देखा गया है कि कोई भी सेलिब्रिटी या आम इंसान कोई भी चीज सोशल मीडिया पर डालता है चाहे वह उनकी अपनी फोटो हो, अपनी लाइफ स्टोरी हो या अपनी वीडियो अथवा रील हो अगर हमें पसंद नहीं आता है तो हम उन पर गलत-गलत कमेंट करते हैं। यह कभी-कभी गाली भी दे देते हैं।
लेकिन यह सभी करना कानून के नजरिए से अपराध है। अगर आप सोशल मीडिया पर किसी खिलाफ गलत कमेंट करते हैं तो भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act), 2000 की धारा 66A का भी उपयोग किया जा सकता है, हालांकि यह धारा अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई है। यह बात अलग है कि सेलिब्रिटी के पास समय न होने के कारण और आम इंसान जानकारी के अभाव में इस पर कुछ एक्शन नहीं लेते है।
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 और 500
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की इज़्जत को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कोई गलत बात कहता है, लिखता है, इशारा करता है, या फिर कोई दृश्य रूप में प्रदर्शित करता है, तो उसे मानहानि माना जाएगा। इसमें ऐसी बातें शामिल होती हैं, जो किसी व्यक्ति के सम्मान को चोट पहुँचाने के लिए बोली गई हों, जैसे कि झूठी अफवाह फैलाना या सार्वजनिक रूप से किसी की छवि खराब करना।
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 500 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति धारा 499 के अंतर्गत दोषी पाया जाता है, तो उसे धारा 500 के तहत सजा दिया जाता है। इसका मतलब साफ है कि अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ गलत कमेंट करते हैं या अपमानजनक टिप्पणी करता है, तो वह इस कानून के तहत सजा दिया जाएगा।
कितने साल की जेल हो सकती है।
अगर कोई लोग धारा 499 के तहत दोषी पाया जाता है, तो उसको धारा 500 के अनुसार दो साल तक की जेल, जुर्माना, या दोनों से सजा हो सकती है।